Published:
12 Sep 2026, 02:26 PM
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Updated:
12 Sep 2026, 02:35 PM
Category:
राज्य
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By: Himalaya Ratan
देहरादून। उत्तराखंड में शराब और बार के संचालन से जुड़े नियमों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) ने अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में आबकारी विभाग ने आरटीआई के जवाब में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025-26 से लागू होने वाली और 2027-28 तक चलने वाली तीन वर्षीय आबकारी नीति के तहत निर्धारित समय-सारिणी का सख्ती से पालन किया जाएगा। यह खुलासा सुनिश्चित करता है कि राज्य में शराब की बिक्री और सेवन के नियमों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
आबकारी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बार के लिए संचालन का समय तय है: सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक। जबकि, शनिवार और रविवार को ये सुबह 11:00 बजे से रात 12:00 बजे (मध्यरात्रि) तक खुले रहेंगे। यह समय-सारिणी पूरे तीन साल की नीति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
इसी प्रकार, देशी, विदेशी और मॉडल शॉप/रिटेल शराब दुकानों के लिए प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। एक महत्वपूर्ण अपवाद के रूप में, अंतर्राज्जीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित शराब दुकानें रात 12:00 बजे तक संचालित हो सकेंगी।
इस आरटीआई से मिली जानकारी ने न केवल नीति की स्पष्टता प्रदान की है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि विभाग नियमों के उल्लंघन को लेकर गंभीर है। आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय से बाहर किसी भी तरह की बिक्री या संचालन को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राज्य में शराब के नियंत्रित और विधि सम्मत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
