Published:
16 Dec 2025, 12:23 PM
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Updated:
16 Dec 2025, 12:23 PM
Category:
उत्तराखंड
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By: Admin
देहरादून: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद देहरादून में विक्रम वाहनों में सवारियों की संख्या अब सीमित कर दी गई है। अब प्रत्येक विक्रम में केवल 6 सवारियां ही बैठ सकेंगी, जबकि चालक के बगल में आगे वाली सीट पर कोई सवारी नहीं बैठ सकेगी।
संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) और आरटीओ संदीप सैनी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विक्रम संचालकों को आगे की सीट हटाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन अधिकांश संचालक आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बाद मंगलवार से केवल वही विक्रम सड़क पर चलेंगे जो नियमों के अनुसार छह सवारियों के साथ संचालित होंगे।
आदेश के अनुसार, विक्रम में चालक के बगल वाले हिस्से को लोहे या फाइबर की चादर/रॉड से बंद करना अनिवार्य होगा। यदि कोई विक्रम इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो 20 हजार रुपये तक का जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ ने कहा कि ओवरलोडिंग करने वाले विक्रमों की फिटनेस और टैक्स संबंधी सेवाएं भी रोक दी जाएंगी। यह निर्णय हाईकोर्ट के सिक्स प्लस वन आदेश के तहत लिया गया है, जो सभी विक्रमों पर लागू होगा।
वर्ष 2019 और 2021 में भी इसी तरह के आदेश जारी हुए थे, लेकिन विक्रम संचालकों ने आगे की सीट दोबारा लगाना शुरू कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी विक्रम केवल सिक्स प्लस वन श्रेणी में ही संचालित होंगे।
