देहरादून: अधिकारियों को अपनी और परिवार की चल-अचल संपत्ति का विवरण जमा कराने के निर्देश

Published: 12 Dec 2025, 05:54 AM   |   Updated: 12 Dec 2025, 05:54 AM
Category: उत्तराखंड   |   By: Admin

उत्तराखंड सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी और परिवार की संपूर्ण चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश जारी किया है। यह आदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद लागू किया गया है।

मुख्य निर्देश:

  • सभी विभागाध्यक्ष और सचिवों को 15 दिसंबर तक अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

  • ब्योरा नियुक्ति समय की और वर्तमान संपत्ति का होना चाहिए।

  • पिछले पांच वर्षों में संपत्ति में हुई बढ़ोतरी की जानकारी भी शामिल करनी होगी।

  • कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति के साथ-साथ पति, पत्नी, आश्रित बच्चे, माता-पिता या अन्य आश्रित रिश्तेदारों की संपत्ति का विवरण भी देना होगा।

  • समयसीमा का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे हर हाल में तय समय के भीतर ब्योरा उपलब्ध कराएँ।

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