काशीपुर: पैराडाइज कालोनी में अंधाधुंध फायरिंग, इंग्लैंड निर्मित रिवॉल्वर बरामद

Published: 17 Dec 2025, 07:32 AM   |   Updated: 17 Dec 2025, 07:31 AM
Category: उत्तराखंड   |   By: Admin

काशीपुर। अलीगंज रोड स्थित पैराडाइज कालोनी में हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पुलिस ने इंग्लैंड में बनी रिवॉल्वर बरामद की है। घटना की सूचना 14 दिसंबर 2025 को मिली थी, जब ढकिया गुलाबो, काशीपुर निवासी अजय सैनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 13 दिसंबर की रात उसे गार्ड ड्यूटी के दौरान कॉलोनी में फायरिंग होती दिखाई दी।

सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग

पुलिस ने घटना की जांच के लिए पैराडाइज कॉलोनी का दौरा किया। गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में देखा गया कि रात 10:36 बजे एक व्यक्ति बांये हाथ में रिवॉल्वर लेकर लगातार फायरिंग कर रहा था। गार्ड ने आरोपी की पहचान प्रमोद चौधरी के रूप में की।

अवगत कराए गए आरोपी और लाइसेंसी रिवॉल्वर

प्रमोद चौधरी ने पुलिस को बताया कि दिल्ली निवासी अपने मित्र दिलावर सिंह से शराब और नशे की स्थिति में रिवॉल्वर लेकर फायरिंग की थी। उसके पास वर्तमान में वही लाइसेंसी रिवॉल्वर मौजूद थी। घर से पुलिस ने 0.32 बोर बेवले एंड एस्कॉट, इंग्लैंड निर्मित रिवॉल्वर और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए।

अवैध कब्जा और कारवाई

  • फायरिंग के दौरान कुल 11 खोखे कारतूस घटनास्थल से बरामद हुए।

  • प्रमोद चौधरी ने बिना वजह अपने शौक के लिए आवासीय क्षेत्र में फायरिंग की।

  • दिलावर सिंह का लाइसेंसी शस्त्र प्रमोद चौधरी के कब्जे में पाया गया, जो धारा 30 आयुध अधिनियम का उल्लंघन है।

पुलिस की कार्रवाई

एसआई गणेश पांडेय ने बताया कि धारा 3/25(9) आयुध अधिनियम और संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि अपराध में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, इसलिए प्रमोद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें नोटिस थमाया गया। वहीं, दिलावर सिंह के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट ऊधम सिंह नगर को रिपोर्ट की जाएगी।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25, 30 के तहत मुकदमा दर्ज कर रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लिया है।

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