Published:
07 Feb 2026, 11:23 AM
|
Updated:
07 Feb 2026, 11:23 AM
Category:
|
By: Admin
नैनीताल जिले में जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसों को लेकर सख्त कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जनपद के 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।
डीएम ने बताया कि लाइसेंस धारकों ने UIN (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) के तहत पोर्टल पर आवश्यक पंजीकरण और डिजिटल रिकॉर्ड अद्यतन नहीं किया। जिला प्रशासन ने उन्हें पहले भी समय-समय पर सूचना और अवसर दिए थे, लेकिन सुधार नहीं हुआ। इसे शस्त्र अधिनियम और शासनादेशों का उल्लंघन माना गया।
डीएम ने चेतावनी दी:
"शस्त्र लाइसेंस कोई सामान्य अधिकार नहीं, बल्कि गंभीर कानूनी दायित्व है। सार्वजनिक सुरक्षा और अवैध शस्त्र नियंत्रण के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी।"
जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे UIN पंजीकरण, समयबद्ध नवीनीकरण और विवरण अद्यतन राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर भविष्य में भी लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाएगी।
